Haryana Tracktor Subsidy: हरियाणा सरकार इन किसानों को आधी कीमत पर दे रही नया ट्रैक्टर, बस करना होग यह काम
आवेदन करने के लिए किसानों को अपना परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण, पत्र जमीन का ब्यौरा ,मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण ,आधार , पैन कार्ड बैंक की पासबुक आदि दस्तावेज लाने होंगे।

Khelo Haryana, New Delhi किसानों के लिए सरकार द्वारा समय -समय पर महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के फायदे के लिए अनुसूचित जाती वर्ग के किसानों के ये योजना चलाई है।
प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के किसानों को अनुदान पर ट्रैक्टर देने का फैसला लिया गया है।
एक ट्रैक्टर पर किसान को अधिकतम ₹300000 या ट्रैक्टर की कीमत 50% राशि से जो भी रकम होगी उसका अनुदान दिया जाएगा।
डीसी कैप्टन शक्ति सिंह की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा अनुचित वर्ग के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र और अन्य तकनीकी सुविधाएं देने की यह सेवा आरंभ की गई है।
ऐसे करें आवेदन
आवेदन करने के लिए किसानों को अपना परिवार पहचान पत्र, जाति प्रमाण, पत्र जमीन का ब्यौरा ,मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण ,आधार , पैन कार्ड बैंक की पासबुक आदि दस्तावेज लाने होंगे।
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के किसानी उठा सकते हैं अन्य किसी पर कोई स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा आवेदकों को यह ध्यान रखना है कि ट्रैक्टर 35 हॉर्स पावर से ज्यादा क्षमता का नहीं होना चाहिए।
कृषि विभाग की ओर से अनुदान पर कृषि यंत्र देने की स्कीम में किसान के पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है इसलिए अनुसूचित वर्ग के किसान को ट्रैक्टर लेने के बाद रोटेरिवीडर, जीरो टील मशीन, स्ट्रारीपर, राइपर बाइंडर, एमबी प्याऊ, सुपर रीडर अनुदान पी लेना आसान हो जायेगा।