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Indian railway: आप ट्रेन में लेकर जा सकते हैं इतनी शराब, रेलवे का है ये नियम

indian railway rules: क्या आपको पता है कि अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने साथ ट्रेन में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला...

 
Indian railway: आप ट्रेन में लेकर जा सकते हैं इतनी शराब, रेलवे का है ये नियम

Khelo Haryana, New Delhi ट्रेन से हर दिन करोड़ों लोगों यात्रा करते हैं. कई लोग शहरों से गांव जाते समय अपने साथ काफी सामान भी लेकर जाते हैं. लोगों के मन में अक्सर एक सवाल ये रहता है कि ट्रेन में क्या अपने साथ शराब की बोतलें ले जा सकते हैं? 

अगर हां, तो कितनी मात्रा में शराब लेकर यात्रा की जा सकती है. इसका जवाब थोड़ा घुमावदार है. आप ट्रेन में शराब लेकर ट्रैवल (Liquor in train) तो कर सकते हैं लेकिन हर जगह नहीं. 

यह निर्भर करता है कि आप किस राज्य में जा रहे हैं. संविधान ने शराब को लेकर नीति बनाने का अधिकार राज्यों को दिया है. इसलिए आप ट्रेन में शराब लेकर सफर कर सकते हैं या नहीं यह पूरी तरह उस राज्य पर निर्भर करेगा जहां आप उतरने वाले हैं.

उदाहरण के लिए अगर आप दिल्ली से बिहार यात्रा कर रहे हैं. आप ट्रेन में शराब लेकर चढ़ सकते हैं लेकिन उसे बिहार की सीमा में प्रवेश से पहले ही उतारना होगा. अगर आप बिहार के किसी स्टेशन पर उतरते हैं और चेकिंग के दौरान आपके पास शराब मिलती है तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे. यही बात गुजरात जाने वालों पर भी लागू होती है.

जिन राज्यों में है अनुमति

अब बात उन राज्यों की जहां शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है. आप यहां ट्रेन में शराब लेकर जा सकते हैं. लेकिन शराब खुली नहीं होनी चाहिए. उसकी सील बंद होनी चाहिए. उसे किसी अपारदर्शी बैग में बंद कर के ले जाना होगा जिससे कि वह अन्य यात्रियों को ना दिखाई दे. 

ट्रेन में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं इसकी कोई तय सीमा नहीं है. 2019 में दाखिल हुई एक आरटीआई के जवाब में रेलवे अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि शराब ले जाने को को लेकर कोई लिखित नियम नहीं है.

नियम तोड़ने पर क्या होगी सजा

ट्रेन में शराब की निश्चित सीमा ले जाने पर कोई रोक नहीं है लेकिन उससे ज्यादा शराब ले जाने पर राज्य की आबकारी नीति के तहत उन पर जुर्माना लगाया जाता है. ट्रेन में शराब ले जाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है.

लेकिन अगर शराब की बोतल खुली मिली तो आरपीएफ उस व्यक्ति पर शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में जुर्माना लगा सकती है. इसके अलावा ट्रेन एक राज्य से दूसरे राज्य जा रही है तो यह शराब के संबंध में टैक्स चोरी का भी मामला हो सकता है. 

ऐसे में दोषी को जीआरपी को सौंपा जाएगा और उसके बाद आबकारी विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा. जुर्माना कितना लगाया जाएगा इस पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है.