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ITR Filing : 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भरा तो, देना होगा भारी भरकम जुर्माना

अगर आप ITR समय पर दाखिल नहीं कर पाते तो आपको ब्याज और लेट फीस के साथ बाहरी जुर्माना भरना पड़ता है l
 
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Khelo Haryana, New Delhi इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई 2023 है अगर आपकी इनकम ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है अगर आप समय पर नहीं कर पाते तो आप से पेनल्टी वसूल की जाती है l

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इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अगर आप टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) चाहते हैं तो सही समय पर इनकम टैक्स जरुर भर (Income Tax Payment) दें।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ये तारीख उन कंपनियों के लिए हैं l

जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपने खाते का ऑडिट करना जरुरी है। जैसे कि कंपनी, LLP और कुछ ज्यादा इनकम वाले लोगों को 31 तारीख तक ITR फाइल कराना बहुत ही जरुरी है।

टैक्सपेयर्स को देना होगा इतना जुर्माना

अगर कोई टैक्सपेयर्स (Taxpayers) जारी की गई तारीख तक ITR फाइल (ITR file) नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना (Income Tax Penalty) देना होगा।

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इसलिए अगर ITR फाइल करने में देरी की तो कई सारी समस्यााओं से सामना करना होगा। अगर ITR फाइल 31 जुलाई तक नहीं हुआ तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

दोगुना देना होगा जुर्माना

बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल नहीं करते है तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। यानि कि 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

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इस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज की रकम वसूलेगा। ऐसे में बिना कोई जुर्माना दिए 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर दें। इस तारीख के लिए चंद दिन बाकी हैं।