ITR Filing: रिटर्न भरने की आ गई लास्ट डेट, अगर नहीं भरा तो लगेगा इतना जुर्माना

Khelo Haryana, New Delhi इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट तारीख 31 जुलाई 2023 है अगर आपकी इनकम ढाई लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है अगर आप समय पर नहीं कर पाते तो आप से पेनल्टी वसूल की जाती है l
जबकि इनकम टैक्स (Income Tax) भरते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरुरी है। जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) सही समय पर नहीं भरते हैं तो आपको काफी नुकसान भुगतना पड़ सकता है।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। ये तारीख उन कंपनियों के लिए हैं l
जिनको इनकम टैक्स अधिनियम के तहत आपने खाते का ऑडिट करना जरुरी है। जैसे कि कंपनी, LLP और कुछ ज्यादा इनकम वाले लोगों को 31 तारीख तक ITR फाइल कराना बहुत ही जरुरी है।
अगर कोई टैक्सपेयर्स (Taxpayers) जारी की गई तारीख तक ITR फाइल (ITR file) नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना (Income Tax Penalty) देना होगा।
इसलिए अगर ITR फाइल करने में देरी की तो कई सारी समस्यााओं से सामना करना होगा। अगर ITR फाइल 31 जुलाई तक नहीं हुआ तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
दोगुना देना होगा जुर्माना
बता दें कि अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल नहीं करते है तो आपको दोगुना जुर्माना देना होगा। यानि कि 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 234ए, 234बी और 234सी के तहत ब्याज की रकम वसूलेगा। ऐसे में बिना कोई जुर्माना दिए 31 जुलाई से पहले ITR फाइल कर दें। इस तारीख के लिए चंद दिन बाकी हैं।