new excise policy 2023: नई आबाकरी नीति को कैबिनेट की मंजूरी, महंगी होगी शराब, बीयर मिलेगी सस्ती

Khelo Haryana, दिल्ली, हरियाणा सरकार ने 10 हजार, 500 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने के लक्ष्य के साथ साल 2023-24 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश सरकार ने देशी और भारत में बनाई जाने वाली विदेशी शराब (आइएमएफएल) पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। सरकार ने पर्यावरण व पशु कल्याण की मद में 400 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए शराब पर खुदरा परमिट शुल्क लगाय गया है। खुदरा परमिट शुल्क से अर्जित होने वाला अधिकतर पैसा गोशालाओं व गायों के रखरखाव पर खर्च होगा।
प्रदेश सरकार ने कम अल्कोहल वाली रेडी टू ड्रिंक और बीयर पर एक्साइज ड्यूटी (आबकारी शुल्क) में कमी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि साल 2023-24 की आबकारी नीति राज्य में 12 जून से लागू होगी। बैठक में छोटी क्राफ्ट ब्रेवरीज की लाइसेंस फीस कम करने का निर्णय लिया गया तथा वाइनरी की सुपरवाइजरी फीस में कमी की गई है। खुदरा शराब की बिक्री के जोन का आकार घटाकर चार से दो किया गया।
हरियाणा के इन शहरों में नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में शराब की बिक्री पहले से प्रतिबंधित थी। अब पंचकूला में भी श्रीमाता मनसा देवी मंदिर के आसपास अधिसूचित क्षेत्र में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। गांवों में गुरुकुल के आसपास शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि साल 2022-23 में आबकारी नीति से करीब 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री, चोरी और तस्करी रोककर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।
आबकारी नीति के प्रमुख बिंदु
नई नीति में देशी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयातित विदेशी शराब (बीआइओ) के मूल कोटे में बढ़ोतरी की गई है।
देशी शराब और आइएमएफएल पर उत्पाद शुल्क की दरों में वृद्धि हुई है।
अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत एक्साइज ड्यूटी घटाई गई।
पब कैटेगरी (एल-10ई) यानी केवल बीयर और वाइन के उपभोग के लिए लाइसेंस शुल्क को कम किया गया।
थोक लाइसेंसधारियों द्वारा शराब की चोरी पर अंकुश के लिए जुर्माने की राशि बढ़ाई गई।
आबकारी लाइसेंस के तहत शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड लगाये जाएंगे।
कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशमन उपकरण स्थापित करना अनिवार्य होगा।
सभी दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे।
उत्पाद और खुदरा परमिट शुल्क लगाया, गायों पर खर्च होंगे 400 करोड़ रुपये
पंचकूला में श्रीमाता मनसा देवी मंदिर के आसपास नहीं खुलेंगी शराब की दुकानें
हरियाणा के गांवों में गुरुकुल के आसपास शराब की दुकानें खोलने पर पाबंदी