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Toll Tax: इन लोगों का अब नहीं कटेगा टोल टैक्स, सरकार ने बनाया नियम

Toll Tax in India: अकसर हम देखते हैं कि टोल टैक्स पर कुछ गाड़ियां होती है जो बिना कोई टोल दिए निकल जाती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि किन लोगों को टोल टैक्स में छूट मिलती है। तो चलिए देखते हैं ये लिस्ट...
 
Toll Tax: इन लोगों का अब नहीं कटेगा टोल टैक्स, सरकार ने बनाया नियम

Khelo Haryana, New Delhi अगर आपको भी रोज काफी लंबा सफर करके ऑफिस जाना होता है, तो आपको सबसे ज्यादा टेंशन जिस बात की होती है, वो है टोल टैक्स की. ऐसे में अगर आपको हम बताएं कि इस देश में कुछ गाड़ियां ऐसी भी होती हैं, जो चाहे जितना भी सफर करें, उन्हें कोई टोल नहीं देना होता है. 

जी हां, भारत में कुछ लोगों को सड़कों पर चलने के लिए किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होता है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे लेकर बकाएदा एक लिस्ट जारी की है, जिसमें करीब 25 लोगों को टोल टैक्स नहीं देना होता है. इसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि शामिल होतें है. आइए देखते हैं ये पूरी लिस्ट.

इन गाड़ियों को नहीं देना होता है टोल

भारत के राष्ट्रपति

भारत के उपराष्ट्रपति

भारत के प्रधानमंत्री

किसी राज्य के राज्यपाल

भारत के मुख्य न्यायाधीश

लोक सभा अध्यक्ष

कैबिनेट मंत्री

किसी राज्य के मुख्यमंत्री

सुप्रीम कोर्ट जज

संघ के राज्य मंत्री

केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर

पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक के रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ

किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति

किसी राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष

हाई कोर्ट चीफ जस्टिस

हाई कोर्ट जज
 
सांसद

थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष

राज्य सरकार के मुख्य सचिव

भारत सरकार के सचिव

सचिव, राज्यों की परिषद

लोक सभा, सचिव

राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य

किसी राज्य की विधान सभा का सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य, यदि वह राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करता है

प्रम वीर चक्र, अशोक चक्र, महा वीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र से पुरस्कृत व्यक्ति, यदि ऐसा पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ऐसे पुरस्कार के लिए उपयुक्त या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है
 
इन्हें भी मिलती है छूट

अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट

फायर फाइटर डिपार्टमेंट 

एंबुलेंस

शव वाहन