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लर्निंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन को लेकर समय सीमा तय, अब इतने दिन में होगा काम

देश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। जिसके चलते परिवहन विभाग से जुड़े काम पहले से कम समय में होते दिखाई देने वाले है।
 
 
ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन को लेकर समय सीमा तय, अब इतने दिन में होगा काम

Khelo Haryana, ऑनलाइन डेस्क, प्रदेश सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत परिवहन विभाग की 37 सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी है। निजी वाहन मालिकों के आवेदन के सात दिन में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने होंगे, जबकि 10 दिन में वाहन का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्रक्रिया में लगेंगे मात्र 10 दिन 
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि एसडीएम सह पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (गैर परिवहन वाहनों के लिए) सात दिन और स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नए श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है। डीलर के माध्यम से गैर परिवहन वाहन का रजिस्ट्रेशन 10 दिन, डुप्लीकेट वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सात दिन, राज्य से बाहर से खरीदे गए गैर परिवहन वाहन का पंजीकरण 15 दिन, राज्य से बाहर जाने वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाण पत्र, राज्य से बाहर से खरीदे गैर परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण के मामले सात दिन में निपटाने होंगे।


स्टेट व नेशनल परमिट के लिए पांच दिन की सीमा तय
परिवहन वाहनों के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सात दिन और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस, स्थाई ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस में नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन की समय सीमा तय की गई है। राज्य से बाहर से खरीदे गए परिवहन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन, राज्य के भीतर खरीदे पुराने वाहनों के स्वामित्व का हस्तांतरण, पता परिवर्तन पंजीकरण प्रमाणपत्र, राज्य से बाहर से खरीदे परिवहन वाहन के स्वामित्व का हस्तांतरण फिटनेस प्रमाणपत्र सात दिन, स्टेट परमिट व नेशनल परमिट के लिए पांच दिन की सीमा तय की गई है।