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Tractor subsidy scheme 2023: हरियाणा के किसानों को सब्सिड़ी पर मिलेंगे ट्रैक्टर, यहां करें आवेदन

हरियाणा (haryana) कृषि विभाग की ओर से किसानों को सब्सिडी पर ट्रेक्टर (tractor subsidy haryana) दिए जा रहें है। जिसके लिए किसान 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते है। आइए जानते है आवेदन करने वाले किसानों को किन शर्ता को करना होगा पूरा।
 
 
Tractor subsidy scheme 2023: हरियाणा के किसानों को सब्सिड़ी पर मिलेंगे ट्रैक्टर, यहां करें आवेदन

Khelo Haryana, ऑनलाइन डेस्क हरियाणा, हरियाणा कृषि विभाग की ओर से हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसानों/समूहों को 35 हॉर्स पवार से ऊपर नए ट्रैक्टर की खरीद पर एसबी 89 स्कीम (SB89 Scheme) के तहत तीन लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए संबंधित किसान 10 जनवरी तक सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन (tractor subsidy online portal) कर सकते हैं।

कृषि इंजीनियरिंग के जिला प्रभारी एवं सहायक कृषि अभियंता इंजीनियर डीएस यादव ने बताया कि कृषि निदेशालय की ओर से उक्त स्कीम के तहत अनुदान पर 35 हॉर्स पवार से ऊपर आबंटित करने का लक्ष्य दिया गया है। अनुसूचित जाति के वे किसान विभाग की उन अनुदान स्कीमों का लाभ उठा सकें, जहां प्रार्थी के पास खुद का ट्रैक्टर होने की शर्त होती है। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से निरंतर कई स्कीमों के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर किसानों को ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध करवाए जाते है। इसमें वही किसान आवेदन कर सकता है, जिनके पास खुद का ट्रैक्टर है।

ऐसे होगा चयन

यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुए तो उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से ड्रा ऑफ लोटस के जरिए लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन के उपरांत संबंधित किसान को विभाग की ओर से अनुमोदित ट्रैक्टर निर्माताओं से 15 दिन के अंदर-अंदर ट्रैक्टर खरीदकर उसका बिल व अन्य कागजात उप कृषि निदेशक अथवा सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। बिल व अन्य कागजात सही पाये जाने पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की ओर से गठित भौतिक सत्यापन कमेटी द्वारा ट्रैक्टर का सत्यापन किया जाएगा। कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के मुताबिक अनुदान पर हासिल किए गए ट्रैक्टर को किसान अगले पांच सालों तक बेच नहीं सकेंगे। इस बारे में किसान को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पांच सालों से पहले ट्रैक्टर बेचे जाने पर लाभार्थी किसान को ब्याज सहित अनुदान राशि विभाग को लौटानी पड़ेगी।

आवेदन की शर्तें

कृषि निदेशालय की ओर से जारी हिदायतों के अनुसार उपरोक्त स्कीम में वहीं अनुसूचित जाति के किसान/समूह आवेदन कर सकते हैं, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रार्थी को परिवार पहचान पत्र, बैंक विवरण, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड व सक्षम प्राधिकरण की ओर से जारी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।